हरियाणा के लाखों सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए अब आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने पारिवारिक वार्षिक आय की लिमिट 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले के बाद अब वे परिवार भी 10 प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपये तक है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
नौकरियों और पढ़ाई में मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस फैसले का सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है। अब तक केवल 6 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते थे। सीमा बढ़ने से अब मध्यम वर्गीय परिवार भी इस दायरे में आ जाएंगे। संशोधित नियम राज्य में सिविल पदों और सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती पर लागू होंगे। इसके साथ ही सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के दौरान भी बढ़ी हुई आय सीमा मान्य होगी। Read More

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