देश भर में मोबाइल उपभोक्ताओं को फर्जी फोन कॉल्स और साइबर ठगी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर 'कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन' (सीएनएपी) अनिवार्य कर दिया है।
इस नई व्यवस्था के लागू होते ही किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का नंबर और उसका वास्तविक नाम दोनों दिखाई देंगे। उपभोक्ताओं को इस सुविधा के लिए अपने फोन में कोई अतिरिक्त सेटिंग या एक्टिवेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। Read More

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